पीएसीएल निवेशकों के लिए सेबी का नया नोटिस जारी Pacl Refund News

27.03.2022

सार्वजनिक सूचना

धन-वापसी (रिफंड) हेतु मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के संबंध में

1. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति (पीएसीएल के मामले से संबंधित) [“समिति”] ने उन पात्र निवेशकों से पीएसीएल के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंगाने का निर्णय लिया है जिनके दावे की रकम 10,001/ रुपये से 15,000/- रुपये तक की है और जिनके आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन हो चुका है। इस उद्देश्य से, पात्र निवेशकों को संदेश (एसएमएस) भेजा जाएगा जिसमें उनसे पीएसीएल के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।

2. पीएसीएल के जिन निवेशकों को समिति की ओर से ऐसा संदेश (एसएमएस) प्राप्त होता हो जिसमें उनसे पीएसीएल द्वारा जारी गए मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को कहा जाए, वे निवेशक कृपया अपने मूल प्रमाणपत्र इस पते पर भिजवा दें:

P.O Box No.66, Belapur Post Office, Navi Mumbai – 400614

3. निवेशक लिफाफे में केवल पीएसीएल के मूल प्रमाणपत्र ही भिजवाएँ और लिफाफे पर प्रमाणपत्र संख्या अवश्य लिखी जाए। एक लिफाफे में पीएसीएल का केवल 1 (एक) मूल प्रमाणपत्र ही भिजवाया जाए।

4. मूल प्रमाणपत्र केवल 01.04.2022 से 30.06.2022 तक ही प्राप्त किए जाएंगे।

5. निवेशक यह सुनिश्चित कर लें कि पीएसीएल के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पैरा 2 में दिए हुए पते पर 30.06.2022 को शाम 05:00 बजे तक अवश्य पहुँच जाएँ।

6. इसके अलावा, निवेशकों को इस बात से आगाह किया जाता है कि वे पीएसीएल के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ किसी को भी न दें, जब तक कि इस संबंध में उन्हें समिति की ओर से ऐसा संदेश (एसएमएस) प्राप्त न हो जाए जिसमें उनसे प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने को कहा जाए।

नोडल अधिकारी-सह-सचिव न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति (पीएसीएल लि. के मामले से संबंधित)

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