PACL LIMITED News Pearls Group के इनवेस्टर्स को जमा राशि को लौटाने से संबंधित उच्चाधिकार-प्राप्त समिति सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एम लोढ़ा हैं। उसनें 15 हजार रूपये तक के दावे करने वाले जो आवेदक हैं। उनको भुगतान की अनुमति दे ही हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की तरफ से एक सार्वजनिक सूचना में इस बात की जानकारी दी हैं सेबी की तरफ से कहा गया हैं। कि 15 हजार रूपये तक के जो दावे थे लेकिन ऐसे कुछ आवेदनों में रकम 15 हज़ार तक थी उनमें एक या एक से अधिक खामियां थी वो उनमें कोई सुधार नहीं कर पाए उनके लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी 2023 तक सुधार कर ने के लिए अवसर प्रदान किया गया है इसके लिए जो सेबी हैं उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया हैं । www.sebipaclrefund.co.in
सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली यह जो समिति हैं। इसका गठन पीएसीएल में इन्वेस्ट करने वाले जो इनवेस्टर्स हैं। उनके पैसे को लौटने की व्यवस्था करने के लिए की गई थी। रिफंड की जो प्रक्रिया हैं वो जनवरी, 2020 में शुरू हो गई थी। मगर जो 5 हजार रूपये तक के दावे थे उसी का निपटान हो सका था। उसके बाद जो 10 हजार रूपये तक के जो दावे थे। उसको जनवरी-मार्च, 2021 में स्वीकार किए गए।
तदनुसार, 5,51,909 पात्र आवेदनों [जिनमें बकाया रकम (मूलधन की रकम) 10,000/- रुपये से 15,000/- रुपये तक की थी] के संबंध में कुल 384.24 करोड़ रुपये की रकम अदा की जा चुकी है ।
अब तक समिति ने सफलतापूर्वक कुल 18,43,010 पात्र आवेदनों जिनमें बकाया रकम (मूलधन की रकम) 15,000/- रुपये तक की थी] के संबंध में कुल 831.78 करोड़ रुपये की रकम अदा कर दी है।
इसके अलावा, निवेशकों को यह सूचित किया जाता है कि पीएसीएल के प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बीत चुकी है और तदनुसार, निवेशकों से अनुरोध है कि वे तब तक पीएसीएल के प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियों न भिजवाएँ, जब तक समिति की ओर से उनसे ऐसा करने को न कहा जाए ।