भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड सेबी (SEBI) ने मंगलवार को कहा है कि पीएसीएल के 12.7 लाख से अधिक रुपये तक का दावा करने वालों को निवेशकों को उनकी रकम वापस वापस मिल गई है। नियामक के मुताबिक जिन निवेशकों ने ₹10000 तक का दावा किया था सत्यापन के बाद उनकी रकम उन्हें लौटा दी गई हैं इसमें कुल 438 करोड रुपए का भुगतान किया जा चुका है |
PACL रिफंड लेटेस्ट न्यूज़ 2021
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि PACL लिमिटेड ने कृषि और रियल एस्टेट के कारोबार के नाम पर निवेशकों से 60 हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि जुटाई थी कंपनी ने अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं में यह रकम 18 वर्षों में जुटाई गई थी सेवानिवृत्ति की अध्यक्षता वाली एक समिति ने निवेशकों की रकम चरणबद्ध तरीके से लौटाने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी
लोढ़ा समिति ने 438.34 करोड़ रुपए लौटा दिए
समिति ने 8 फरवरी 2019 में निवेशकों को अपनी वापस पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन देने के लिए कहा सेबी ने एक बयान में कहा था कि 31 मार्च 2021 तक समिति ने ₹10000 तक करने वाले आवेदन करता हूं की कुल 438.34 करोड़ रुपए लौटा दिए गए निवेशकों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज और उनके सत्यापन के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई थी समिति ने निवेशकों की आवेदनों में गलतियां दूर करने के लिए कई मौके दिए निवेशकों के लिए लिए सुविधा की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक थी
नियामक ने अपने एक बयान में यह भी कहा है कि जिन निवेशकों ने प्लॉट एलॉटमेंट में यस कर दिया है या उसे अपने स्टेटस चेक करने पर PACL के आंकड़ों के अनुसार प्लॉट एलॉटमेंट के ऑप्शन में प्लॉट अलॉट बता रहा है ऐसे निवेशकों को सेबी की अगली सूचना का इंतजार करना होगा सभी ने अपने बयान में कहा है कि ऐसे दावा करने वाले निवेशकों को समिति विचार विमर्श करने के बाद पीएसीएल के आंकड़े देखने के बाद उन पर आगे विचार करेगी