PACL चिटफंड कंपनी मामला : कोर्ट के आदेश के बाद 4 साल से भटक रहे हैं लोग
इंदौर PACL चिटफंड कंपनी में अपनी मेहनत का पैसा जमा करने वाले लोग लाखों रुपए की वापसी के लिए भटक रहे हैं 4 साल पहले कोर्ट ने कंपनी की संपत्ति बेचकर राशि लौटाने का निर्देश दिया लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही हैं कंपनी में रुपए निवेश करने वाले लोगों ने सेबी के ऑफिस पर प्रदर्शन कर निवेशकों का पैसा मांगा लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला
कंपनी की संपत्ति बेचकर देनी है राशि
निवेशक सुजीत जाट के मुताबिक 1986 से कंपनी का संचालन हो रहा था निवेशकों को प्रॉपर्टी में निवेश करने का झांसा दिया था राशि के बदले प्रॉपर्टी अथवा साडे 12% ब्याज के साथ 6 साल बाद राशि लौटाने का वादा किया था सुजीत जाट ने करीब ₹500000 जमा किए थे अन्य निवेशक अभय कुमार दुबे ओमप्रकाश खंडेलवाल कृष्णकांत कुमावत विष्णु जायसवाल संगीता कासलीवाल आदि प्रदर्शन में शामिल रहे कंपनी का ऑफिस 2014 से बंद है कंपनी के संचालकों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था जांच के मुताबिक 2016 में कोर्ट ने कंपनी की संपत्ति बेच कर निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया है लेकिन अभी तक लोगों को अपना पैसा नहीं मिला सेबी के स्थानीय प्रतिनिधियों ने लोगों की मांग मुख्यालय तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है |
निवेशकों ने माँगा सेबी से लिखित में जवाब
Sahara Credit Cooperative Society मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
क्या है Pacl निवेशकों की मांगे
दावा राशि रु 10,000 से ज्यादा अमाउंट वाले निवेशकों की कब वापस मिलेगा?
Pacl के प्रमाणपत्र के धारक की मृत्यु हो गई उन निवेशकों को कब और कैसे मिलेगा भुगतान ?
बहुत सी पॉलिसी का अभी भी ऑनलाइन आवेदन नही हुआ है क्या सेबी उनको दुबारा आवेदन का मौका देगी ?
विवाह के बाद लड़किये के नाम बदल गया हो , तो उनको कैसे मिलेगा अपना भुगतान ?
Pacl ऑनलाइन फॉर्म में प्लाट अलॉटमेंट ऑप्शन में yes कर दिया क्या उनको सुधार करने का मौका मिलेगा ?
सभी डॉक्यूमेंट Pacl कंपनी में पहले ही जमा है तो हमारे पास सिर्फ PACL की तरफ मिला हुआ एक्नॉलेजमेंट स्लिप है हमें हमारा पैसा कैसे मिलेगा ?
और भी कई ऐसे सवाल है जिससे निवेशक परेशान है
