सहारा इंडिया बैंक के चैयरमेन सुब्रत राय के खिलाफ वारंट जारी

सहारा इंडिया बैंक के चैयरमेन सुब्रत राय के खिलाफ वारंट जारी


सहारा इंडिया कंपनी (Sahara India) के निवेशक भुगतान को लेकर काफी दर दर भटक रहे हैं सुब्रत रॉय सहारा ने 31 मार्च 2021 तक सभी निवेशकों का बकाया चुकाने की बात की थी लेकिन अभी तक निवेशकों को भुगतान नही मिल पा रहा है इसी वजह से परेशान जमाकर्ता मे आक्रोश है |


सहारा इंडिया के चेयरमेन सुब्रत राय के खिलाफ बिहार में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। ये वारंट नवादा जिला उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने जारी किया है। इस केस में सुब्रत राय के साथ सहारा बैंक के सेक्टर मैनेजर, नवादा और रीजनल वर्कर, रीजनल कार्यालय बिहारशरीफ के विरुद्ध भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आरोप है कि सहारा इंडिया बैंक ने जमाकर्ता को तय समय पर राशि वापस नहीं की।

SAHARA INDIA LATEST NEWS

क्या है मामला
नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वादियों के वकील रोहित सिन्हा के मुताबिक नवादा शहर के जवाहर नगर में रहने वाली पूनम सिन्हा ने वाद दायर कर कहा था कि उनके पति निर्मल कुमार सिन्हा ने सहारा इंडिया कंपनी में 12.04 लाख रुपये जमा किए थे। यह राशि ब्याज के साथ एक जून 2019 को सहारा इंडिया कंपनी की ओर से उपभोक्ता को लौटानी थी। इसी दौरान पूनम सिन्हा के पति निर्मल कुमार सिन्हा निधन हो गया। इसपर पूनम ने पति की ओर से जमा राशि ब्याज के साथ पाने के लिए सहारा इंडिया कंपनी के शाखा में अर्जी दी। इस पर बैंक ने रकम लौटाने के बजाय सलाह दी की वह इस राशि को बैंक के दूसरे स्कीम में जमा कर दे। पूनम ने बैंक को बताया कि पति की मृत्यु के बाद उन्हें घर चलाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। इसलिए वह रकम को रिइन्वेस्ट करने के बजाय बैंक से निकालकर परिवार की जरूरतें पूरा करना चाहती हैं।

इस पर बैंक के कर्मचारी का रुख बदल गया और वे नियम कायदे समझाकर रुपयों का भुगतान करने से मना करने लगे। परेशान होकर पूनम सिन्हा ने सहारा इंडिया के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया। इसी केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बैंक को सूद समेत पैसे लौटाने को कहा। लेकिन तब भी बैंक ने पैसा नहीं वापस किया तो कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय के अलावा कंपनी के दो और अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *