Pacl के 18 लाख से ज्यादा निवेशकों मिला जमा धन Pacl Refund

Pacl Refund पीएसीएल लि. के निवेशकों / आवेदकों को किए गए भुगतान की स्थिति

भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय बोर्ड सेबी (SEBI) ने गुरुवार को कहा है कि पीएसीएल के 18,43,010 लाख से अधिक निवेशकों का दावा करने वालों को उनकी रकम वापस वापस मिल गई है। नियामक के मुताबिक सत्यापन के बाद जिन निवेशकों जिनकी बकाया रकम (मूलधन की रकम) 10,000/- रुपये से 15,000/- रुपये तक की है] के आवेदन पात्र पाए गए हैं उन्हें रकम अदा कर दी जाए, फिर भले ही उन्होंने प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत की हो या न की हों । Sebi Pacl Refund

  • न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. एम. लोढा समिति ने, तारीख 27 मार्च, 2022 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, उन पात्र निवेशकों से पीएसीएल के प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियों प्रस्तुत करने को कहा था जिनकी बकाया रकम (मूलधन की रकम ) 10,000/- रुपये से 15,000/- रुपये तक की हो, ताकि इस प्रकार प्राप्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियों का सत्यापन किए जाने के बाद उन निवेशकों को रकम अदा की जा सके। इस प्रकार प्रमाणपत्र की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने के लिए 1 अप्रैल, 2022 से 31 अगस्त, 2022 तक का समय प्रदान किया गया ।
  • उसके बाद, समिति ने यह पाया कि निवेशकों को प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियों प्रस्तुत करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके मद्देनजर समिति ने यह निर्णय लिया कि सत्यापन के बाद जिन निवेशकों जिनकी बकाया रकम (मूलधन की रकम) 10,000/- रुपये से 15,000/- रुपये तक की है] के आवेदन पात्र पाए गए हैं उन्हें रकम अदा कर दी जाए, फिर भले ही उन्होंने प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत की हो या न की हों ।
  • तदनुसार, 5,51,909 पात्र आवेदनों [जिनमें बकाया रकम (मूलधन की रकम) 10,000/- रुपये से 15,000/- रुपये तक की थी] के संबंध में कुल 384.24 करोड़ रुपये की रकम अदा की जा चुकी है ।
  • अब तक समिति ने सफलतापूर्वक कुल 18,43,010 पात्र आवेदनों जिनमें बकाया रकम (मूलधन की रकम) 15,000/- रुपये तक की थी] के संबंध में कुल 831.78 करोड़ रुपये की रकम अदा कर दी है।
  • इसके अलावा, निवेशकों को यह सूचित किया जाता है कि पीएसीएल के प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बीत चुकी है और तदनुसार, निवेशकों से अनुरोध है कि वे तब तक पीएसीएल के प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियों न भिजवाएँ, जब तक समिति की ओर से उनसे ऐसा करने को न कहा जाए ।
  • निवेशकों को इस बात से फिर से आगाह किया जाता है कि वह पीएसीएल के प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ किसी को भी न दें।

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