pacl insurance कोर्ट ने दिया आदेश ब्याज के साथ हर्जाना भी लौटाये

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pacl insurance पीएसीएल बीमा कम्पनी कोर्ट ने दिया आदेश ब्याज के साथ हर्जाना भी लौटाये

जबलपुर के एक पीएसीएल बीमा कंपनी के निवेशक ने उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज करवाया था इस पर फोरम ने आदेश देते हुए कहा है कि कंपनी की सेवा में कमी का दोषी पाया गया है इसलिए निवेशक को ₹20900 अदा करने के लिए कहा है और इसके साथ 30 दिसंबर 2013 से 8% दर से ब्याज और मानसिक कष्ट हुआ मुकदमे में खर्च हुए 3500 का हर्जाना भी देने को कहा है । pacl insurance
यह खबर पत्रिका में छपी है इसका हम आपको स्क्रीनशॉट नीचे दिखा रहे हैं पूरी खबर भी नीचे दी गई है आप सभी पढ़ सकते हैं

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जबलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने insurance कम्पनी पीएसीएल इंडिया लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी पाया। फोरम के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, सदस्य सुषमा पटेल की कोटर् ने तानसेन नगर, ग्वालियर निवासी कुसुम बिंडवार के पक्ष में आदेश पारित कर कम्पनी को दो माह में 20,900 रुपए अदा करने के लिए कहा। इस राशि पर 30 दिसम्बर 2013 से आठ प्रतिशत दर से ब्याज, मानसिक कष्ट व मुकदमे के खर्च के लिए साढ़े तीन हजार रुपए हर्जाना भी देने का आदेश दिया। आवेदिका की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार जैन, वक्रिम जैन ने कोटर् को बताया, बीमा कंपनी की स्कीम के तहत आवेदिका ने तीन सितम्बर 2007 को 10 हजार रुपए निवेश किए थे। pacl insurance

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काश ऐसा आदेश पीएसीएल के सभी निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए कि सभी निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा 2 माह में लौटा दिया जाए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट जरुर करें और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना आवेदन नहीं देखा है तो इस वेबसाइट पर जाकर जरूर देखें 31 जुलाई से पहले पहले अपना Pacl Online आवेदन चेक कर लेवे

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